Rajasthan Wine Shop License:- आज के समय में शराब का व्यवसाय एक लाभदायक क्षेत्र बन चुका है, जहां लोग वाइन, बियर, व्हिस्की आदि बेचकर महीने में लाखों की कमाई कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में शराब का ठेका खोलना आसान नहीं है। इसके लिए आपको राज्य के आबकारी विभाग से अनुमति और लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से राजस्थान में शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं।
राजस्थान में शराब की दुकान कैसें खोले?
पहले, राजस्थान में शराब ठेका पाने की प्रक्रिया पर्ची सिस्टम पर आधारित थी। इच्छुक व्यक्ति पर्ची भरते थे, और एक निर्धारित तिथि पर लॉटरी के जरिए ठेका आवंटित किया जाता था। हालांकि, अब यह प्रक्रिया बदल गई है और इसे ऑनलाइन आवेदन के रूप में सरल और पारदर्शी बना दिया गया है।
आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां से आप आवेदन के साथ-साथ उपलब्ध लिस्ट भी देख सकते हैं। नई आबकारी नीति के तहत, अब शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। इस बार विभाग ने आर्थिक स्थिति प्रमाण पत्र वाले लोगों को ही लाइसेंस देने का प्रावधान रखा है, और इन आवेदकों की पात्रता की जांच ऑनलाइन लॉटरी के जरिए होती है।
Wine Shop License Online Apply
विभाग का नाम | राजस्थान आबकारी विभाग |
उद्देश्य | शराब की दुकान कैसे ले |
अधिसूचना जारी करने की तिथि | 09 फरवरी 2024 |
अनुच्छेद श्रेणी | राजस्थान देसी अंग्रेजी ठेका 2024 |
राजस्थान दारु ठेका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2024 शुरू होने की तारीख | click hear |
अंतिम तिथि ऑनलाइन राजस्थान आवेदन | click hear |
राजस्थान दारू ठेका लाइसेंस पंजीकरण फीस | नीचे 10 लाख = 25,000 / -INR ऊपर 10 लाख = 30,000 / -INR |
राजस्थान शराब की दुकान निविदा आवेदन पत्र दस्तावेज विवरण | नीचे दिए गए |
राजस्थान शराब दुकान पंजीकरण फार्म प्रक्रिया | यहां उपलब्ध है |
सरकारी वेबसाइट | www.rajexcise.gov.in |
शराब दुकान खोलने के लिए आवश्यक जानकारिया
यदि आप राजस्थान में शराब का ठेका खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बाद, जिस स्थान पर आप दुकान खोलना चाहते हैं, वहां की नगर पालिका से शॉप लाइसेंस लेना होगा। ठेका लेने के बाद आपको जीएसटी नंबर भी प्राप्त करना आवश्यक है ताकि आप व्यापार से जुड़े कर सही ढंग से भर सकें। इसके अलावा, एक चालू खाता (करंट अकाउंट) बैंक में खुलवाना होगा ताकि ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। साथ ही, आपको अपनी दुकान को MSME के तहत पंजीकृत करना होगा, जिसके लिए MSME सर्टिफिकेट भी आवश्यक है।
Rajasthan Wine Shop / ठेका खोलने के लिए आवश्यक नियम
राजस्थान में शराब की दुकान खोलने के लिए कुछ निर्धारित नियम और शर्तें हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं:
- शराब दुकान हाईवे से दूरी: हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर दुकान खोलने की अनुमति है।
- शहरों में समय सीमा: दुकान सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खोली जा सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें: गांव के बीच में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। दुकान कम से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए।
- स्कूल और धार्मिक स्थानों से दूरी: शराब की दुकानें स्कूल और धार्मिक स्थानों से दूरी पर होनी चाहिए।
- आयु सीमा: 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित है।
शराब की दुकान लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड: आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- हैसियत प्रमाण पत्र: लाइसेंस के लिए पात्रता की पुष्टि हेतु हैसियत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- पैन कार्ड और बैंक खाता: पैन कार्ड और चालू खाता होना आवश्यक है।
- चरित्र प्रमाण पत्र: आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- अनुभव प्रमाण पत्र: यदि आप पहले से किसी तरह का व्यापार कर रहे हैं तो उसका प्रमाण भी देना होगा।
राजस्थान वाइन शॉप लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने 2024 के लिए शराब दुकानों के लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इच्छुक व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राजस्थान आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें: अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले आपको पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी जैसे विवरण भरें।
- लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, आप आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें दुकान का स्थान, व्यापार का विवरण, और लाइसेंस की श्रेणी शामिल हैं।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, व्यापार प्रमाण पत्र, आदि अपलोड करने होंगे।
- फीस का भुगतान करें: फॉर्म जमा करने के बाद, आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- सबमिट करें: सारी जानकारी और दस्तावेज़ जांचने के बाद, आवेदन को जमा कर दें।
राजस्थान में देसी दारू अग्रेजी दारू बियर आबकारी कितना शुल्क लगती है
- राजस्थान में देसी मदिरा, अंग्रेजी शराब एवं बीयर के शुल्क में आबकारी ने बहुत बदलाव किये है |
- देसी मदिरा पर आबकारी शुल्क 130 रुपए प्रति एलपीएल, अंग्रेजी शराब पर 150 रुपए प्रति एलपीएल निर्धारित किया गया है |
- इसी प्रकार से देसी मदिरा के पव्वे का न्यूनतम विक्रय मूल्य 40 यूपी, ग्लास 32, 40 यूपीटेट 31 रुपए एवं 50 रुपए से 27 रुपए किया गया है |
ऑनलाइन आवेदन के लाभ
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है। अब आवेदक घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। आबकारी विभाग अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि आवेदकों को अधिक आसानी हो।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
आवेदन के बाद आबकारी विभाग आपके दस्तावेज़ों और पात्रता की जांच करता है। यदि आप चयनित होते हैं, तो आपको शराब दुकान के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा इस प्रकिया में समय लगता हैं।